अतिरिक्त निगमायुक्त डा. बलप्रीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सेंट्रल सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी की बैठक में लिया गया निर्णय
गुरूग्राम: नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सफाई व्यवस्था व कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत मौजूदा सेंट्रल सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी के अलावा, अब जोन वाईज सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटियों का भी गठन किया जाएगा।
उक्त निर्णय बुधवार को नगर निगम कार्यालय में अतिरिक्त निगमायुक्त डा. बलप्रीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सेंट्रल सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में बताया गया कि नगर निगम गुरूग्राम के चारों जोनों में 5 सदस्यीय सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें संबंधित संयुक्त आयुक्त कमेटी के अध्यक्ष होंगे तथा 4 अन्य सदस्य शामिल किए जाएंगे। इनमें 2 महिला तथा 2 पुरुष सदस्य होंगे। जोन वाइज सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी का सदस्य बनने के लिए आवेदक को अपने जोन के किन्हीं 10 नागरिकों की प्रस्तावना भेजनी अनिवार्य होगी। सदस्यों के चुनाव में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी तथा ड्रा के माध्यम से उनका चुनाव किया जाएगा। जोन वाइज सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति 22 मई 2024 तक अपने आवेदन ईमेल आईडी jcsbm@mcg.gov.in पर भेज सकते हैं।
बैठक में बताया गया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए संचालित ऑनलाईन पोर्टल https://onemapdepts.gmda.gov.
अतिरिक्त निगमायुक्त ने कहा कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को नियम के तहत उनके यहां से निकलने वाले कचरे का निष्पादन स्वयं के स्तर पर ही करना अनिवार्य है। इसके तहत कचरे को गीले, सूखे व घरेलू हानिकारक श्रेणियों में अलग-अलग करना तथा गीले कचरे से खाद या बायोगैस बनाई जा सकती है, जबकि सूखा व घरेलू हानिकारक कचरा संबंधित रिसायकलर के माध्यम से निष्पादित करना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना करने वालों पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जा रहा है।
बैठक में संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) डा. नरेश कुमार, सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी के को-चेयरमैन सुधीर कृष्णा, सदस्या मोनिका गुलाटी खन्ना व कुसुम शर्मा उपस्थित थे।
